इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को थमाया 50 करोड़ का नोटिस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को निजी लाभदायी उद्यम मानते हुए 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है।  साल 2006-07 और 2012-13 के बीच यूनिवर्सिटी की आय पर कुल 48 करोड़ का टैक्‍स बना है जैसा कि मार्च 2018 में दिए नोटिस में बताया गया। इनकम टैक्‍स कमिश्‍नर के सामने यह मामला लटकने से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी 50 लाख रुपए अदा कर चुका है।  

यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस मामले को देखने और इस पर अपना पक्ष रखने के लिए आंतरिक ऑडिटर की नियुक्ति की है। यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्‍ता ने बताया, 'यूनिवर्सिटी के ऑडिटर और वकील इनकम टैक्‍स कमिश्‍नर के सामने हमारा पक्ष रखेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। अगर वह यह लड़ाई हार जाता है तो इसका मतलब वह हमेशा के लिए टैक्‍स के दायर में आ जाएगा। 

वे निजी संस्‍थाएं जो राज्‍य सरकार से 51 परसेंट से अधिक ग्रांट पाती हैं वे टैक्‍स के दायरे में नहीं आतीं। पर लगातार बढ़ते वार्षिक बजट और घटते सार्वजनिक वित्‍त की वजह से इसका उलटा भी हो जाता है। सूत्रों का कहना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का केस कमजोर हो सकता है अगर साबित हो जाए कि वह संबद्धता शुल्‍क, परीक्षा शुल्‍क और पुनर्मूल्यांकन शुल्क से प्राप्‍त राजस्‍व का केवल 90 परसेंट खर्च करता है। 

इनकम टैक्‍स विभाग का कहना है कि यूनिविर्सिटी का सालाना बजट दो सौ करोड़ रुपये है। इसमें महाराष्‍ट्र सरकार का ग्रांट मात्र 20 करोड़ रुपये है।

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