TikTok पर लगे बैन, मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को चाइनीज वीडियो एप टिक-टॉक को बैन करने का निर्देश दिया है। इस ऐप को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गयी थी जिसमें इस ऐप पर 'आपत्तिजनक कंटेंट' को बढ़ावा देने की शिकायत की गयी थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि, आपत्तिजनक कंटेट के चलते TikTok का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। जो बच्चे TikTok का उपयोग कर रहे है, वे यौन शिकारियों के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं।  

आपको बता दें कि इस ऐप को लेकर तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने कहा था कि, इसके कंटेंट बेहद असहनीय होते हैं। यही नहीं दक्षिणपंथी समूह ने भी इस ऐप को बैन करने की बात कही है।

'TikTok' ऐप चाइना स्थित एक बीजिंग कंपनी द्वारा बनाया गया एप है जो अपने यूजर्स को छोटे-छोटे वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने का विकल्प देता है। भारत में ये काफी कम समय में ही लोकप्रिय हो गया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स बॉलिवुड के डॉयलोग, जोकस पर यूजर्स वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं इसमें लिप-सिंक से लेकर लोकप्रिय संगीत पर डांस भी करते हैं। इस ऐप का लोकप्रिय होने का कारण यह भी है कि इससे लोग पैसा भी कमा सकते हैं यानी अपने वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा कर उसे लोकप्रिय हो सकते हैं।

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