आरे पेड़ काटने के मामले में गिरफ्तार लोगों को मिली जमानत

आरे में पड़े काटने के विरोध में शनिवार को हिरासत में लिए गए 29 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रविवार शाम जमानत दे दी। अधिकारियों ने शनिवार रात पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो 3 (कोलाबा-बांद्रा-सीपेज़) कार शेड साइट पर धावा बोल दिया था।

कार्यकर्ताओं को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विशेष क्षेत्रों में समूहों की आवाजाही और एकत्रीकरण प्रतिबंधित है। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिजनों ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हाथापाई करने का मामला दर्ज कराया था। विशेष रूप से, हिरासत में लिए गए लोगों में महिला कार्यकर्ता और आदिवासी भी शामिल थीं।

हालांकी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 21 अक्टूबर तक कोई भी पेड़ ना काटने का आदेश दिया है।

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