प्लास्टिक यूज करने पर 3 महीना जेल और 25 हजार का जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार ने गुड़ी पड़वा से राज्य भर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपयोग में लाया जाने वाला थर्माकोल पर भी बंदी लगा दी गयी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जायगा तो उसे 25 हजार रूपये का दंड और 3 महीने कारावास की सजा होगी।

प्लास्टिक पर पूरी तरह से बंद

महाराष्ट्र में चल रहे बजट अधिवेशन के दौरान बोलते हुए कदम ने अन्य सभी लोगों को प्लास्टिक बंदी पर सहयोग करने को कहा। कदम ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्लास्टिक सहित प्लास्टिक से बनी वस्तुएं थैलियां, थर्माकोल बनाने और उन्हें जमा करने, बेचने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगया गया है।

इन प्लास्टिक्स पर है छूट  

हालांकि कुछ प्लास्टिकों पर छूट दी गयी है जैसे दवाइयों और फलों की पैकेजिंग के लिए लगने वाली प्लास्टिक पर छूट दी गयी है। इसके लिए नियम भी बनाये गए हैं। इन पर भी इनके उपयोग को लेकर नियम बनाये गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आयत निर्यात करने के लिए उपयोग में लाये जाने प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग करने को भी नियमों के अंतर्गत लाया गया है।  

प्लास्टिक की होगी रिसाइक्लिंग  

दूधों के पैकेजिंग के लिए 50 माइक्रोन से अधिक मोटे प्लास्टिक को उपयोग करने की मंजूरी दी गयी है। इस मोटे प्लास्टिक के रीयूज करने को भी अनिवार्य बनाया गया है। इस प्लास्टिक के उपयोग करने के लिए हर थैली के पीछे 50 पैसों की कमी आएगी। दूध डेयरी वालों को इस बात की सूचना दी दी गयी है साथ ही उन्हें इसका उपयोग करने के लिए भी कहा गया है।

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