कंपोस्ट खाद का निर्माण बंधनकारक

मुंबई - 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल सोसायटी, मॉल्स व होटल में कंपोस्ट खाद का निर्माण बंधनकारक है। सोसायटी, मॉल्स व होटेल में इन नियमों की अवहेलना हो रही है, जिसके तहत आयुक्त अजॉय मेहता ने इल पर गंभीर कदम उठाया है। नियमों को न मानने वाली सोसायटी, होटल व मॉल्स के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। शनिवार को आयुक्त ने बीएमसी अधिकारियों के साथ मंथली बैठक ली थी। इस मौके पर यह आदेश दिया।

मई 2017 तक काम पूरा करें

2016 में कहां और कितना पानी जमा हुआ इसकी जांच करें, साथ ही बारबार जहां पानी जमा हो रहा है उसे खोज निकालें, इस तरह का आदेश आयुक्त ने दिया। वॉटर हायड्रंट की जानकारी ऐप पर उपलब्ध होगी।

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