फलों को कृत्रिम रूप से पकाने पर प्रतिबंध; अवैध तरीकों पर होगी कार्रवाई - खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल

प्रतीकात्मक फोटो
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं विशेष सहायता मंत्री नरहरि जिरवाल ने निर्देश दिया है कि फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल न हो, इसकी जाँच की जाए और अवैध तरीकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।(Artificial ripening of fruits banned action will be taken against illegal methods says Food and Drug Administration Minister Narhari Zirwal)

वैज्ञानिक तरीकों पर कार्यशालाओं के माध्यम से मार्गदर्शन

इस संबंध में, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री जिरवाल ने निर्देश दिया कि सहकारिता एवं विपणन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी कृषि उपज मंडी समितियों और उनके अधीन फल व्यापारियों को फलों को पकाने के वैज्ञानिक तरीकों पर कार्यशालाओं के माध्यम से मार्गदर्शन और जागरूक किया जाए।

अवैध रसायनों या गैस का उपयोग करके फलों को कृत्रिम रूप से पकाने पर होगी सख्त कार्रवाई 

अवैध रसायनों या गैस का उपयोग करके फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का कोई भी मामला पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच आम, केला और अन्य फलों के कुल 128 नमूने परीक्षण के लिए लिए गए, जिनमें से 104 नमूनों को प्रमाणित घोषित किया गया है। बैठक में विभाग ने बताया कि 24 नमूनों की रिपोर्ट लंबित है।

100 पीपीएम तीव्रता तक एथिलीन गैस के उपयोग की सीमित अनुमति 

खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 के विनियम 2.3.5 के अनुसार, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड गैस का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगस्त 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार, 100 पीपीएम तीव्रता तक एथिलीन गैस के उपयोग की सीमित अनुमति दी गई है।

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