पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, कोर्ट ने बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का काम रोकने का दिया आदेश

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को मुंबई उच्च कोर्ट ने उस समय झटका दिया जब कोर्ट के आदेश से एमएसआरडीसी द्वारा किये जा रहे बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक के काम को रोकने का आदेश देते हुए MMRDA को 2 हफ्ते में अपना जवाब देने को कहा।

मुंबई की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए साल 2009 में बांद्रा-नरीमन पॉइंट सी लिंक योजना पास हुई है। जिसमें से बांद्रा-वरली सी लिंक का काम तो हो गया है लेकिन वरली से नरीमन पॉइंट का काम काफी दिनों से अटका पड़ा है, जबकि इसी बीच MMRDA ने बांद्रा-वर्सोवा का काम शुरू कर दिया।

लगभग 7.5 हजार करोड़ रुपए की इस बजट वाली योजना और 9.60 किमी लंबे इस बांद्रा-वर्ली सी लिंक काम के तहत इस समय जुहू कोलीवाड़ा में कास्टिंग का काम किया जा रहा है। इस काम को लेकर कई पर्यावरण प्रेमियों ने नाराजगी जाहिर की है। कई पर्यावरण प्रेमियों ने आरोप लगाया था कि MMRDA इस योजना को पूरा करने के लिए पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

जुहू कोलीवाड़ा समुद्री किनारों पर मिट्टी पाटने का काम किया जा रहा है। जिसके बाद एक पर्यावरण प्रेमी जोरू बाथेना ने इस पर आपत्ति जताते हुए दिसंबर महीने में पुलिस से शिकायत की थी और काम को रोकने की मांग की थी। लेकिन पुलिस द्वारा कुछ ख़ास नहीं किये जाने के बाद बथेना ने कोर्ट का रुख किया था।

जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई. इस सुनवाई में कोर्ट ने काम को रोकने का आदेश दिया। साथ ही दो हफ्ते में MMRDA को अपना जवाब पेश करने का भी आर्डर दिया।

अगली खबर
अन्य न्यूज़