उच्च न्यायालय की राज्य और केंद्र सरकार को फटकार

सैंडहर्स्ट रोड - हैंकॉक ब्रिज को तोड़े कई समय होने के बाद भी अभी तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जिसे देखते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को तुरंत ही इसका समाधान निकालने को कहा।

कोर्ट के आदेशानुसार आर्मी के टेक्निकल अधिकारियों की पिरसन में जांच करने के बाद अधिकारियों ने कहा था कि इस जगह पर ब्रिज बनाने के लिए जगह नहीं है। पुल बनाने के लिए फिलहाल मौजूदा पाइपलाइन को बदलना पड़ेगा।

साल 2016 में जनवरी के महीने में हैंकॉक ब्रिज को तोड़ा गया था। लेकिन अभी तक ब्रिज को बनाया नही गया है। जिससे नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कमलाकर शेणॉय नाम के एक मुंबईकर ने कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। जिसपर कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

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