12 हजार लोगों को एसआरए का नोटिस

मुंबई - झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) ने 12 हजार लोगों को नोटिस भेजा है। इन पर आरोप है कि ये लोग जिन घरों में रह रहे हैं उस घर को इन्होंने एसआरए नियम के खिलाफ तय सीमा से पहले ही खरीद लिया और उसमें रहने लगे। अब नोटिस भेज कर इन पर घर के लिए मालिकाना हक सिद्ध करने को कहा गया है।

मुंबई हाईकोर्ट ने एसआरए के तहत ऐसे घरों को चिन्हित करने का आदेश दिया था जिन घरों को नियम के विरुद्ध खरीदा अथवा बेचा गया था। एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटिल ने बताया कि मुंबई में ऐसे कुल 12 हजार घर हैं जो समय से पहले बेचे अथवा खरीदे गये हैं। इन घरों में रहने वालों को नोटिस भेज कर घर पर मालिकाना हक सिद्ध करने को कहा गया है। पाटिल ने आगे बताया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जायेगी। बता दें कि एसआरए नियम के अंतर्गत जो व्यक्ति एसआरए में मिले घर रहता है वो ना तो दस साल के पहले अपना घर बेच सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। अगर ऐसा किया गया तो नियमानुसार दंड का प्रावधान है।

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