महानगरपालिका इलेक्शन वोटर लिस्ट के बारे में 27 नवंबर तक ऑब्जेक्शन और सुझाव फाइल करने की अपील

महानगरपालिका  इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट का वार्ड-वाइज बंटवारा संबंधित म्युनिसिपल कमिश्नर लेवल पर कर दिया गया है। अगर इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन और सुझाव या शिकायत है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 27 नवंबर 2025 तक संबंधित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फाइल करने की अपील की है।(Appeal to file objections and suggestions regarding the Municipal Corporation Election Voter List by November 27)

29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट की नोटिफाइड तारीख 1 जुलाई 2025

राज्य में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट की नोटिफाइड तारीख 1 जुलाई 2025 है, और उस दिन मौजूद लेजिस्लेटिव असेंबली की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल इन इलेक्शन के लिए किया जाएगा। ये ओरिजिनल वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने तैयार की हैं। इनका वार्ड-वाइज बंटवारा संबंधित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर म्युनिसिपल कमिश्नर की देखरेख में किया गया है। इसके अनुसार, संबंधित नगर निगम में 20 नवंबर 2025 को वार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इनमें वोटरों के नाम वेबसाइट https://mahasecvoterlist.in पर देखे जा सकते हैं। इस पर 27 नवंबर 2025 तक आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं।

आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने की अपील

वार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार करते समय, वोटरों के नाम और पते विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट की तरह ही वोटर लिस्ट में रखे जाते हैं। वार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने या नाम या पते सही करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। राज्य चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि वोटर लिस्ट को वार्ड के हिसाब से बांटते समय लिखने वालों से हुई गलतियों, वोटर के गलत वार्ड बदलने, विधानसभा लिस्ट में नाम होने के बावजूद वार्ड लिस्ट में नाम न होने आदि के बारे में आपत्तियां और सुझाव नगर निगम कमिश्नर के पास दिए जा सकते हैं।

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