बाबा सिद्दीकी मर्डर केस- मकोका कोर्ट ने 27 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

मुंबई की एक स्पेशल MCOCA कोर्ट ने NCP के सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में 27 आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय किए हैं। इस कदम से पता चलता है कि कोर्ट को पूरे ट्रायल के लिए काफी शुरुआती सबूत मिले हैं।(Baba Siddique Murder Case MCOCA Court Frames Charges Against 27 Accused)

मर्डर और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के लिए चार्ज 

आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मर्डर और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के लिए चार्ज लगाए गए हैं। आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत एक्स्ट्रा चार्ज लगाए गए हैं। सभी 27 आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया है।

बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024  को गोली मारकर हत्या

66 साल के बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 को मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, यह हत्या एक ऑर्गनाइज़्ड क्राइम कॉन्सपिरेसी का हिस्सा थी। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को इस केस में वॉन्टेड आरोपी बनाया गया है।

केस ट्रायल स्टेज में

अब ऑफिशियली चार्ज तय होने के साथ, केस ट्रायल स्टेज में चला जाएगा। प्रॉसिक्यूशन गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड सहित सबूत पेश करेगा।  आरोप तय होने का मतलब यह नहीं है कि आप दोषी हैं; यह बस ट्रायल की कार्यवाही की ऑफिशियल शुरुआत है।

इसके अलावा, एक आरोपी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अलग सुनवाई में ज़मानत दे दी है।

यह भी पढ़ें- मुंबई कोर्ट ने कैरी मिनाटी के खिलाफ मानहानि केस में करण जौहर को अंतरिम राहत दी

अगली खबर
अन्य न्यूज़