खुशखबरी! प्रवाशियों को अपने गांव जाने के लिए केंद्र ने दी मंजूरी, लेकिन रखना होगा यह ध्यान

आखिरकार जिस बात का इंतजार लॉकडाउन में फंसे लाखों मजदूर कर रहे थे, उन्हें अपने-अपने गांव जाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी।लॉकडाउन के 35 दिनों बाद केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि, देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने-अपने गांव या घर जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेंगी। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। हालांकि इसके लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए एक 6 प्वाइंट्स की गाइडलाइन राज्यों को भेजी गयी है। इसमें बताया गया है कि सरकारें इन फंसे हुए लोगों को कैसे उनके घर तक पहुंचाने का काम कर सकती हैं?

एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के इस फैसले से देशभर में फंसे करीब 10 लाख से ज्यादा मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं, सैलानियों को राहत मिलेगी।

क्या है 6 प्वाइंट की गाइडलाइन ?

1) सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकारें नोडल अथॉरिटी का गठन करके राज्यों में फंसे हुए लोगों जैसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के साथ बातचीत करके उन्हें वापस उनके घर भेजने का काम करेंगे। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वह फंसे हुए लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन कराएं।

2) घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों का होम क्वारैंटाइन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके।

3) जिस बस या वाहन से लोगों को गांव भेजा जाएगा पहले उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। यही नहीं यात्रियों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा।

4) गांव जाने वाले लोगों को पहले पूरी तरह से मेडिकल जांच करानी होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

5) अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है और वह अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकतीं हैं।

6) राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी।

आपको बता दें कि इसके पहले भी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट देेतेे हुुयेे टेक्सटाइल, निर्माण, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे 15 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में काम शुरू करने की ढील दी है। कृषि कार्य, ग्रॉसरी की दुकानें खोलने, फल-सब्जी बेचने वाले, इलेक्ट्रीशियन-मैकेनिक को भी छूट दे रखी है। मंगलवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि वह सुरक्षा उपायों के साथ अपने अस्पताल, क्लीनिक खोल सकते हैं।

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