चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल और एक्जिट पोल पर लगाई रोक

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मतदान अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के चुनाव पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, मतदान क्षेत्र में, मतदान की समाप्ति से 48 घंटे के भीतर किसी भी तरह के ओपिनियन पोल को घोषित करने से भी मना कर दिया गया है। इसके पहले चुनाव के पहले और चुनाव समाप्त होने के तत्काल बाद कई समाचार चैनल और प्राइवेट फर्म जनमत सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) और किसी भी तरह के अनुमानों को लेकर (एक्जिट पोल) करवाया करते थे।

देश में लोकसभा चुनावों के अलावा, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव और कुछ स्थानों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। इसके मद्देनजर चुनाव होने के पहले दिन यानी 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर चुनाव की अंतिम तारीख 19 मई को शाम 6.30 बजे तक किसी भी तरह के चुनावी अनुमान या फिर किसी भी तरह के जनमत सर्वेक्षण नहीं कराया जा सकता।

भारत के चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में, मतदान प्रक्रिया या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के पूरा होने से 48 घंटे के पहले जनमत सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) या किसी भी तरह के अनुमानों (एक्जिट पोल)को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकेगा।

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