पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत

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बॉम्बे हाईकोर्ट( BOMBAY HIGH COURT) ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख (ANIL DESHMUKH) को जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ईडी को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत आदेश पर 13 अक्टूबर तक रोक रहेगी। न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने मंगलवार दोपहर 2.30 बजे यह आदेश सुनाया।

देशमुख को आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा जाना जारी रहेगा क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भी उनकी जांच की जा रही है।देशमुख और उनके सहयोगियों पर 2019 से 2021 के बीच कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जांच की जा रही है।

अधिवक्ता डॉ. जयश्री पाटिल की एक शिकायत की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर, सीबीआई ने देशमुख और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में 5 अप्रैल, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस आशय का निर्देश जारी करने के बाद जांच शुरू की गई थी।

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