घर खरीददारों को दिवाली का तोहफा

मुंबई - सोमवार केंद्र सरकार ने गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण अधिनियम की अधिसूचना जारी करके घर खरीददारों को दिवाली का तोहफा भेंट किया। इस नियम को ग्राहकों के पक्ष में और बिल्डरों पर लगाम लगाने के रुप में देखा जा रहा है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य आनंद गुप्ता ने इस निर्णय का स्वागत किया है। इस नियम के मुताबिक प्रकल्प से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराना बंधनकारक है। ग्राहकों द्वारा अदा किए गए घर की कीमत का 70 फीसदी रकम विशिष्ट खाते में जमा किया जाएगा। सीसी मिलने के बाद मंजिलों की बिक्री और डेडलाइन पर घर ने देने पर एक साल की मुद्दत और दी जाएगी उसके बाद बिल्डर्स को 10 फीसदी जुर्माना भरना पड़ेगा

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