सरकारी नौकरी में मिलेगा अनाथ बच्चों को 1 फीसदी आरक्षण

जिन बच्चों के मां-बाप या फिर कोई परिजन नहीं हैं ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी में 1 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। इन बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1 फीसदी आरक्षण ओपन कैटगरी में दिया जायेगा।

 मामले से जुड़े सूत्र ने बताया कि जिन बच्चों के सर्टिफिकेट में मां-पिताजी का कोई उल्लेख नहीं होगा और जिनके पास कोई जाति प्रमाणपत्र नहीं होगा, जो अनाथ होंगे उन्ही ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। लाभार्थी को जिले की महिला बाल विकास अधिकारी के पास निवेदन देना होगा उसके बाद इसे जिला बाल विकास समिति के पास पेश किया जायेगा। समिति आवश्यकतानुसार पुलिस और रेवेन्यू विभाग से चर्चा कर संबंधित विभाग के पास भेजा जायेगा।

यह निर्णय शासन द्वारा होने के बाद शासन के 'अ' और  'ड' वर्ग के पदों पर अनाथ बच्चों के लिए एक फीसदी आरक्षण का लाभ लागू हो जायेगा। ऐसे लाभार्थियों को आरक्षण का लाभ जनरल कैटगरी के अंतर्गत भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

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