मराठा आरक्षण पर 15 नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट दे आयोग- बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए पिछड़ा आयोग को 15 नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। मंगलवार को कोर्ट में मराठा आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई हुई जिसपर कोर्ट ने आयोग को अतिम रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।

पिछड़ा आयोग ने कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर एक प्रगति रिपोर्ट पेश की। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए उनकी आर्थिक स्थिती और सामाजिक स्थिती का अध्ययन करने के लिए सरकार ने आयोग का गठन किया था। एडवॉकेट विनोेद पाटील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की थी कि आरक्षण देने के पहले मराठा समाज की मौजूदा स्थिती को निश्चित करना होगा।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्या. ए.ए. सय्यद और न्या. एस.सी. गुप्ते की खंडपीठ ने इस मामले को कोर्ट नंबर तीन में भेज दिया । न्या. आर.एम. सावंत और न्या. के.के. सोनावणे की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई 11 बजे शुरु हुई।

हिंसक आंदोलन

अदालत ने राज्य भर में हुए हिंसक विरोधों पर भी राज्य सरकार को ध्यान देने का आदेश दिया। चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग से कई महीनों तक मराठा आरक्षण का मुद्दा लंबित था, अदालत ने उन्हें 15 नवंबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

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