दहीहांडी: कोर्ट के नियम पर विशेष अध्यादेश लाएगी सरकार

दहिहंडी उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गये नियम के खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार अपना पक्ष रखने की तयारी कर रही है। इसके लिए दही हांडी मंडल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया है। दही हांडी के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक विशेष अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दहीहांडी में 18 साल से कम उम्र के बच्चे और 20 फीट से अधिक ऊँची दहीहांडी पर रोक लगा दी थी, जिसका पूरे महाराष्ट्र में विरोध हुआ था।


मुख्यमंत्री सहित सभी अधिकारियों की हुई बैठक

मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में सभी प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त और अधिवक्ताओं की बैठक हुई जिसमें गणेशोत्सव, दहीहांडी के संदर्भ में चर्चा की गई।


केंद्र में भेजा गया प्रस्ताव

गणेशोत्सव और दहीहांडी उत्सव के शर्तों के नियम को बदलने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के पास एक प्रस्ताव भेजा है। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी, इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि यह पारंपरिक त्यौहार है जिसमें सभी लोग जश्न मनाते हैं इसीलिए इस पर लगी रोक हटा ली जाए।


शेलार का शिवसेना पर निशाना

शेलार ने कहा कि त्यौहार पर हमें राजनीति नहीं करनी है। राजनीति करने वालो को शुभेच्छा। आशीष शेलार ने यह बयान उस संदर्भ में दिया जब बुधवार को शिवसेना ने कहा था कि हिन्दुओं के त्यौहार पर रोक को शिवसेना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। हर त्यौहार पर लगे नियम को हटाना चाहिए।


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