मराठा आरक्षण: कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा- 14 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करो

मराठा आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इस संबंध में गठित की गयी समिति को फटकार लागते हुए पूछा कि अभी तक कितना काम किया गया है, यही नहीं कोर्ट ने दोनों को अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक पेश करने को कहा है।  

हाईकोर्ट हुई नाराज 

मराठा आरक्षण पिछले साल भर से ही अटका हुआ है। इस बारे में राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहीं हैं। इस बारे में दाखिल की गयी याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के धीमे रैवये पर फटकार लगाई और पूछा कि अभी तक यह मामला कितना आगे पहुंचा है? साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 अगस्त तक अभी तक हुए काम का रिपोर्ट भी पेश करने को कहा।

आयोग पर उठाए सवाल 

राज्य सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण को लेकर एक पिछड़ा आयोग का भी गठन किया गया है जो आरक्षण के हर पहलुओं पर अध्ययन कर रही है। यह आयोग इस बिंदु पर भी अध्ययन करेगी कि क्या मराठा समाज पिछड़ा वर्ग में आता है? क्या उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए? आराक्षण देने पर मराठा सामाज और आरक्षण कोटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोर्ट ने इस आयोग के धीमे कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किये। 

रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश 

इसके पहले राज्य सरकार और समिति की तरफ से कोर्ट से आवेदन किया गया कि उन्हें सितंबर-अक्टूबर तक के लिए समय दिया जाये। लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा उनके आवेदन को नहीं माना और कहा कि और कितना समय दिया जाए? इसके बाद 14 अगस्त को रिपोर्ट पेश करने का आदेश कोर्ट ने दिया।

अगली खबर
अन्य न्यूज़