सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नए वार्ड ढांचे और ओबीसी आरक्षण के साथ नगर निगम और जिला परिषद चुनाव कराने को हरी झंडी दी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में नगर निगम, नगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव नए वार्ड ढांचे और ओबीसी आरक्षण के साथ कराने को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नए वार्ड ढांचे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

वार्ड या वार्ड संरचना पूरी तरह से राज्य सरकार का विशेषाधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वार्ड या वार्ड संरचना पूरी तरह से राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। कोर्ट ने इससे जुड़ी दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसलिए, राज्य सरकार के आदेशानुसार, राज्य में चुनाव नए वार्ड ढांचे के अनुसार ही होंगे।

स्थानीय निकायों के चुनाव मई 2021 से स्थगित

राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव मई 2021 से स्थगित चल रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। जिसके कारण इन चुनावों में देरी हुई। इस पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुसार ही कराए जाएं। इसी के तहत राज्य सरकार ने नए वार्ड ढांचे का आदेश दिया था।

पिछले महीने, 6 मई, 2025 को, सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रासंगिक निर्देश दिए थे और राज्य सरकार को चुनाव कराने का आदेश दिया था। न्यायालय ने उस समय कहा था कि वार्ड बनाने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार के पास है। तदनुसार, राज्य सरकार ने नए वार्ड बनाने का भी आदेश दिया था।

लेकिन लातूर के औसा नागालिक को लेकर एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। इसमें नए वार्ड बनाने पर आपत्ति जताई गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

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