अवैध धार्मिक स्थलों पर चलेगा बुल्डोजर ?

मुंबई - राज्य सरकार ने परिपत्र निकालकर अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार महापालिका आयुक्त व जिलाधिकारी को दे दिया है। सोसायटी ऑफ फास्ट जस्टिस नाम की सामाजिक संस्था की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता भगवान रैयानी द्वारा अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति एए सय्यद की खंडपीठ ने 29 सितंबर 2009 के बाद बनाए गए अवैध धार्मिक स्थलों पर तीन महीने के भीतर यानी दिसंबर तक कार्रवाई करने का समय दिया था। जिसके बाद अब राज्य सरकार ने परिपत्र निकालकर अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार महानगरपालिका आयुक्त व जिलाधिकारी को दिया है और इन अवैध धार्मिक स्थलों पर दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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