महरेरा ने दिया झटका, बिल्डर का चेक हुआ बाउंस तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द

अगर आप ने घर खरीदने के लिए पैसे बिल्डर को दिए, लेकिन किन्ही कारणों से आप घर नहीं खरीद पाते हैं, पैसे लौटने के लिए बिल्डर आपको चेक देता है और उसका यह चेक बाउंस हो जाता है, तो रेरा के नियमानुसार उसके प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। ऐसा एक मामला भी सामने आया है।

पैसे  बिल्डर दे रहा था आश्वासन 

अपना खुद की एक घर हो इसी लालच में जलाला मेमन ने एक-एक पाई जमा करके अपने जीवन भर की कुछ जमा पूंजी जमा की थी। यही नहीं जलाला ने वसई के नायगांव में बने स्पैनिश रेसीडेंसी, क्लस्टर 6 में 19.50 लाख रूपये में एक रो-हाउस भी ख़रीदा था। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से जलाला ने घर खरीदने के निर्णय को रद्द कर दिया और बिल्डर से मांग की, कि उसका जो भी जुर्माना बनता है उसे काट कर बाकी के पैसे वह उसे वापस कर दें। लेकिन बिल्डर जलाला के साथ टालमटोल करता रहा। कई बार कहने के बाद भी बिल्डर जलाला को पैसे लौटने के बदले केवल आश्वासन दे रहा था।

बिल्डर का दिया चेक हो गया बाउंस 

इसके बाद जलाला ने पुलिस की सहायता ली। पुलिस की मध्यस्थता में बिल्डर ने जलाला को तीन लाख रूपये का पोस्ट डेटेड चेक दिया। लेकिन जलाला ने जब उस चेक को समय पर बैंक में भुनाने गयीं तो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद जलाला रोज  पुलिस तो कभी बिल्डर के ऑफिस के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी।

'महरेरा' ने दिया बिल्डर को झटका 

महरेरा कानून आया तब जलाला ने अपनी परेशानी महरेरा के पास रखी। महरेरा ने जलाला की बात सुनी और उन्हें न्याय दिलाया। महरेरा ने आदेश दिया कि बिल्डर द्वारा जलाला को तत्काल भुगतान किया जाये साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई बिल्डर ग्राहकों को बाउंस चेक देता है या फिर बिल्डर का चेक बाउंस होता है तो उस बिल्डर के योजना का रजिस्ट्रेशन रद्द कर किया जा सकता है।

ग्राहकों को होता है नुकसान 

नई  पुनर्विकास का काम या फिर किसी भी प्रकार की योजना हो अकसर बिदलरों के द्वारा दिया गया चेक बाउंस होने की खबर सामने आती रहती है। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक मामले सामने आये हैं। ग्राहक भी इस मामले में कोर्ट, पुलिस और बिल्डर के बीच भंवर में फंस कर गोता लगता रहता है जिससे उसका समय और पैसा दोनों नुकसान होता है। लेकिन महरेरा के इस निर्णय से अब ऐसा नहीं होगा। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है।

बिल्डरों को मिलेगा सबक 

बिल्डर द्वारा निर्माणाधीन हर नई पुरानई योजना के लिए महरेरा में रजिस्ट्रेशन में आवश्यक है, अगर यह रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो इससे बिल्डर की योजना कहते में पड़ सकती है, इसीलिए इस कानून को बिल्डरों के लिए एक बड़ा सबक बताया जा रहा है।

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