मुंबई उपनगरीय रेलवे क्षेत्र में अवैध फेरीवालों के खिलाफ हर दिन कार्रवाई करने का आदेश

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यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अवैध रूप से फेरी लगाने वाले नगर पालिका के रडार पर आ गए हैं। नगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी ने कहा कि नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने वाले विभाग को मुंबई उपनगरीय रेलवे क्षेत्र में चार स्टेशनों के आसपास अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। (BMC Order to take action against illegal hawkers in Mumbai suburban railway area every day)

इस बीच, 5 से 31 मार्च के बीच मुंबई के 53 अलग-अलग स्टेशन क्षेत्रों में 4,473 अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से रेलवे स्टेशन क्षेत्र ने राहत की सांस ली है। अवैध फेरीवाले मुंबई में किसी भी उपलब्ध जगह पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मुंबई उपनगरीय रेलवे सीमा के भीतर अवैध फेरीवालों ने स्टेशन परिसर पर भी कब्जा कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हॉकरों को रेलवे स्टेशन क्षेत्र के 150 मीटर और स्कूल से 100 मीटर के दायरे में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन, इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए फेरीवालों ने रेलवे क्षेत्र में फुटपाथ, स्काईवॉक, पैदल यात्री पुल पर कब्जा कर लिया है।

अश्विनी जोशी ने बताया कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में प्रतिदिन चार अवैध रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ताकि यात्रियों को अवैध रेहड़ी-पटरी वालों के कारण असुविधा न हो. नगर पालिका के लाइसेंसिंग विभाग के मुताबिक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मस्जिद बंदर, मलाड और अन्य 53 रेलवे स्टेशनों के क्षेत्र में 4,773 अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 

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