मध्य रेलवे ( central railway) ने अपने यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत एक व्यापक धूम्रपान-विरोधी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यह धूम्रपान रोधी सुरक्षा अभियान मध्य रेलवे के मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर मंडलों में शुरू किया गया है।
इस अभियान में, गुरुवार, 24 फरवरी और शुक्रवार, 25 फरवरी को, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COPTA) 2003 के तहत कुल 160 लोगों को पकड़ा गया और उन पर 29,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसमें मुंबई डिवीजन से 67 मामले और 13,200 रुपये का जुर्माना, भुसावल और नागपुर डिवीजन से 37 मामले और 7,400 रुपये का जुर्माना, पुणे डिवीजन से नौ मामले और रुपये 1,500 का जुर्माना और 10 मामले और सोलापुर डिवीजन से 200 रुपये का जुर्माना शामिल है।
धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और COPTA-2003 के तहत दंडनीय है। इस प्रकार, मध्य रेलवे अपने यात्रियों से अपील करता है कि वे रेलवे परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान से बचें और यात्रा को अपने साथ-साथ अन्य यात्रियों के लिए भी सुरक्षित बनाएं।
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