मुंबई – बीएमसी और राज्य सरकार को रास्तों औऱ फ्लाईओवर की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जनता को अच्छे रास्ते देना बीएमसी और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। फ्लाईओवर के बांधकाम और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष व्यस्था करनी चाहिए। जिसके लिए दो महीनों के अंदर नई तकनीक समिति के गठन का आदेश भी कोर्ट ने दिया। लालबाग फ्लाईओवर मामले में याचिकाकर्ता वकील एड. समुधा राव ने इसकी जानकारी दी।
निर्माण कार्य के दौरान ही लालबाग पुल का कुछ हिस्सा गिर गया था। तो वहीं उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही पुल पर खड्डे पड़ने लगे थे। नवंबर 2016 में आरटीआई कार्यकर्ता भगवानजी रयानी ने इस बारे में जानकारी मांगी थी। कोर्ट में दाखिल इस याचिका में फ्लाईओवर का निर्माणकार्य करनेवाले ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि 1 मई तक लालबाग प्लाओवर पर रिसर्फेसिंग, ड्रेनेज क्लियरन्स और रंग का काम पूरा किया जाए। साथ ही 1 मई से 6 महीनों के अंदर ज्वाइंट रिपेरिंग,कमियां और बाकी कार्य खत्म किये जाएं।