वकीलों को इस शर्त पर लोकल ट्रेन में यात्रा करने की मिली अनुमति

मुंबई में अधिवक्ताओं (Lawyers)  को अब उपनगरीय लोकल ट्रेनों(Mumbai local train)  से यात्रा करने की भी अनुमति है।  हालांकि, रेलवे (Railway) से अनुमति मिलने के बाद, अधिवक्ता कुछ शर्तों के अधीन, 23 नवंबर, 2020 तक प्रायोगिक आधार पर स्थानीय ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे।  वकीलों ने मुंबई की मुंबई लोकल ट्रेन  से यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

23 नवंबर तक यात्रा होगी मान्य

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के.एस. गिरीश कुलकर्णी की पीठ सभी नागरिकों की अंतरंगता के मुद्दे पर लगातार सुनवाई कर रही है। वकील और उनके पंजीकृत क्लर्क राज्य सरकार के सकारात्मक फैसले के बाद रेलवे से अनुमति मिलने के बाद लोकल यात्रा कर सकेंगे। लेकिन यह अनुमति 23 नवंबर तक मान्य होगी। अगला फैसला भीड़ और अन्य चीजों को देखने के बाद किया जाएगा।

प्रायोगिक सिद्धांत के अनुसार, यात्रा को सुबह स्थानीय समय से सुबह 8 बजे तक, फिर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 7 बजे के बाद अंतिम स्थानीय तक की अनुमति दी जाएगी।

गंतव्य के लिए और आने-जाने के लिए अलग-अलग टिकट जारी करने होंगे।  अधिवक्ताओं को केवल महाराष्ट्र(Maharashtra)  और गोवा बार काउंसिल(GOA BAR COUNCIL)  के आधिकारिक पहचान पत्रों पर टिकट मिलेंगे।  वकील केवल आधिकारिक काम के लिए यात्रा कर सकते हैं।

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