मुंबई- नए ट्रैफिक कानून से MMR में व्यापक हड़ताल शुरू

नव स्वीकृत भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, हिट-एंड-रन की घटनाओं पर अब 7 लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा होगी। इसके जवाब में, पूरे भारत में परिवहन कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस कानून को ट्रक चालकों, टैक्सी चालकों और बस ऑपरेटरों के विरोध का सामना करना पड़ा है।

MMR पर प्रभाव

हड़ताल का एमएमआर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, इसके अनुमानित 1.20 लाख ट्रकों, टेम्पो और कंटेनरों में से 70% से अधिक सोमवार को काम नहीं कर रहे हैं। तीन दिवसीय हड़ताल से ईंधन वितरण और फलों और सब्जियों की उपलब्धता बाधित होने की आशंका है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की रिपोर्ट है कि सड़क पर 35% बड़े ट्रक एलपीजी और पेट्रोल जैसी ज़रूरतों का परिवहन कर रहे हैं। अकेले एमएमआर में दैनिक हड़ताल का नुकसान 120 से 150 करोड़ रुपये के बीच होता है।

सोमवार, 1 जनवरी को पूरे एमएमआर में हिंसा और सड़क जाम की कुछ घटनाएं भी दर्ज की गईं। इसके परिणामस्वरूप भारी यातायात गतिरोध पैदा हो गया, जिससे मार्ग चार घंटे से अधिक समय तक अवरुद्ध रहा।

नया कानून

नया कानून भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304ए से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह कानून लापरवाही से मौत के लिए दो साल की सजा का प्रावधान करता है।

ट्रक ड्राइवरों ने कानून को "काला कानून" बताते हुए नए प्रावधानों पर अपना विरोध जताया है। उनका मानना है कि वाहन चालक पर हमेशा मामला दर्ज किया जाएगा, भले ही उसकी गलती कुछ भी हो। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक संशोधन नहीं हटा दिया जाता, वे ईंधन लोड नहीं करेंगे या उपज का परिवहन नहीं करेंगे।

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