अब ऑनलाइन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस - परिवहन मंत्री अनिल परब

परिवहन विभाग (Maharashtra Transport  Department )  दी जाने वाली 115 सेवाओं में से 80 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, सेकेंडरी ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने, सेकेंडरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बदलाव, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के पते में बदलाव और अनापत्ति के लिए अब आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTO) ऑफिस नहीं जाना होगा। परिवहन मंत्री अधिवक्ता अनिल परब (Anil Parab)  ने कहा कि अब इन छह सेवाओं को ऑनलाइन शुरू किया गया है।

इन छह सेवाओं का उद्घाटन मंत्री अनिल परब ने किया। मंत्री  परब ने कहा कि विभाग द्वारा 115 लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, लाइसेंस संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 80 सेवाएं ऑनलाइन हैं और आज छह सेवाएं ऑनलाइन शुरू की गई हैं। इससे 2 लाख लोगों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं देने  के लिए इन सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ा गया है।

आवेदक आवेदन, भुगतान और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर का उपयोग किया जाएगा।  आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके बाद यदि यह परिवहन वेबसाइट में पंजीकृत है, तो आवेदक की जानकारी को सत्यापित करने के बाद ही आगे आवेदन करना संभव होगा। 

साथ ही आवेदक को नया लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा।  पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए राज्य को प्रति वर्ष एक लाख आवेदन प्राप्त होते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सालाना 30,000 आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र पर पते के परिवर्तन के लिए 20,000 आवेदन, लाइसेंस प्रमाण पत्र के लिए दो लाख आवेदन, लाइसेंस पर पते के परिवर्तन के लिए दो लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी।

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