आरे से धारा 144 हटी

गोरेगांव के आरे कॉलोनी में मेट्रो परियोजना के लिए पेड़ कटाई पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगाई गई निषेधाज्ञा मंगलवार को हटा ली गई। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई है और लोगों की आवाजाही और यातायात सामान्य है। पुलिस ने शनिवार को पेड़ों की कटाई के खिलाफ कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद काटे पेड़

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमएमआरसी ने आरे ने पेड़ काटने का काम शुरु भी कर दिया था। खबरों के मुताबिक लगभग 1800 से भी ज्यादा पेड़ काटे गए।  यह शेड मेट्रो परियोजना 3 का हिस्सा है। पर्यावरणप्रेमियों ने इसका विरोध भी किया , लेकिन पुलिस ने विरोध करनेवालों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकी हाईकोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को जमानत दे दी। 

मुंबई पुलिस के प्रवक्ता प्रणय अशोक का कहना है की , ‘‘ हमने आरे कॉलोनी में धारा 144 हटा ली है, अब क्षेत्र में सब कुछ सामान्य है ''। धारा 144 हटने के बाद लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है

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