UAN-आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ी, 'यह' है आखिरी तारीख!

EPFO ने अपने खाताधारकों के लिए एक खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के ईपीएफ खातों से आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी है। फैसले के मुताबिक ईपीएफओ के कर्मचारी 31 दिसंबर तक आधार को लिंक कर सकेंगे।  इससे पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त थी।

UAN-आधार लिंकिंग प्रक्रिया?

सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं।

UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें

“मैनेज” सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद खुलने वाले पेज पर आप अपने ईपीएफ खाते से जुड़े कई दस्तावेज देख सकते हैं।

फिर आधार विकल्प चुनें और आधार कार्ड पर अपना नाम टाइप करें और सेव पर क्लिक करें।

आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी सुरक्षित रहेगी। आपका आधार यूआईडीएआई डेटा के साथ सत्यापित किया जाएगा।

अगर आपका केवाईसी दस्तावेज सही है तो आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा।  फिर आप अपने आधार विवरण के सामने "सत्यापित करें" देखेंगे।

अगर आपने 1 सितंबर से पहले ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक नहीं किया है।  तो कंपनी की ओर से आपके खाते में योगदान बंद कर दिया जाएगा।  आपको EPF खाते से पैसे निकालने में भी परेशानी हो सकती है।  यदि ईपीएफ खाताधारक का खाता आधार से लिंक नहीं है, तो वे ईपीएफओ की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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