save aarey: कोर्ट ने पेड़ काटने पर लगाई रोक, जज कर सकते हैं दौरा

मेट्रो-3 कारशेड के लिए आरे के पेड़ों को काटने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब अगले आदेश तक एक भी पेड़ नहीं काटे जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इस बारे में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

सैकड़ों की संख्या में याचिका

आरे में बनने वाला मेट्रो-3 कारशेड के लिए लगभग 2700 पेड़ों को काटने की मंजूरी प्रशासन की तरफ से दी गयी है। प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ कई पर्यावरणविदों सहित कई गैरसरकारी संगठनों की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी हैं, इन याचिकाओं की संख्या लगभग 113 है। इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट मंगलवार को कर रहा था।  

जज करेंगे दौरा 

याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय जज महोदय ने कहा कि पर्यावरण जैसे मुद्दे गंभीर मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से जांच की आवश्यकता होती है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से आरे जाएंगे और जांच करेंगे।

आपको बता दें कि आरे में पेड़ काटने को लेकर करीब लाखो लोग विरोध कर रहे हैं, इनमें सेलिब्रेटी से लेकर, राजनीतिक दल तक शामिल हैं।

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