अब मॉल और रेस्तरां मे टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने पर ही मिलेगा प्रवेश!

मुंबई में  ओमाइक्रोन  वेरिएंट ( mumbai omicron patients)  वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए  बीएमसी (bmc)  प्रशासन सतर्क हो गया है। नगर पालिका ने कई तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। इसी तरह, मुंबई में मॉल सहित बड़े खाद्य समूहों के रेस्तरां में अब 'टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाएँ और दर्ज करें' का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है।

जिन नागरिकों के पास टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं है और टीकाकरण नहीं है, उन्हें मॉल में प्रवेश  नही दिया जाएगा। मॉल प्रबंधन ने भी इन नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है क्योंकि समय-समय पर नगर निगम की टीमों द्वारा इसका निरीक्षण किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने अगस्त में जारी किए गए  नियमों में निर्देश दिया था कि केवल टीकाकरण वाले नागरिकों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाए। इस बीच, कोरोना  रोगियों की संख्या नियंत्रण में आने के कारण, नियम को दरकिनार किया जा रहा था, लेकिन जैसे-जैसे राज्य में कोरोना  के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी, नियम का कड़ाई से पालन फिर से शुरु किया गया है।  

मुंबई के कुछ मॉल में 2 डोज के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। जिन नागरिकों को टीका लगाया गया है, उन्हें मॉल में प्रवेश दिया जा रहा है और जिन नागरिको ने कोरोना की दोनो डोज नहीं ली है उन्हे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ।

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