घर बैठे पाएं शराब, होम डिलीवरी को मिली मंजूरी

महाराष्ट्र में कुछ शर्तों के साथ शराब की होम डिलीवरी (liquor home delivery) सेवा को मंजूरी दे दी गयी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गयी। हालांकि, ये डिलीवरी लाइसेंस प्राप्त दुकानें ही कर सकेंगी। और जो शख्स शराब की डिलीवरी करने जाएगा उसे मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। सरकार का ये आदेश लॉकडाउन की अवधि के दौरान तक ही रहेगा।

मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, बॉम्बे लीकर रूल्स 1953 के तहत FL-II, FL/BR-II, FL/W-II लाइसेंस रखने वाले शराब, बीयर, माइल्ड लीकर, वाइन की डिलीवरी होम एड्रेस पर कर सकते हैं।

नोटिफिकेशन मेंं आगे कहा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस मामले में अगला आदेश नहीं देती।

इस नियम की शर्त यह रहेगी कि, जो शराब की दुकानें होम डिलिवरी करेंगी, उन्‍हें अपने डिलिवरी ब्‍वॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ लिस्‍ट की पूरी जानकारी एक्‍साइज विभाग को देनी होगी। और कोरोना वायरस लॉकडॉउन के बीच शराब की होम डिलिवरी करने वाले डिलीवरी ब्वायज को ग्‍लव्‍स, मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। पूरे देश में सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र में ही मिले हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हुईं हैं।  ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दी है।

इससे पहले जब राज्य में शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिली थी तो एकाएक दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गयी। कई जगहों पर खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। इस फैसले की किरकिरी होते देश आखिर फिर से दुकानों को बंद करने का ऑर्डर शासन-प्रशासन ने पास किया।

हालांकि लॉकडाउन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा था। जिसके बाद वाइन शॉप को खोलने की अनुमति दी गयी। क्योंकि शराब से भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति होती है। 

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