महाराष्ट्र- हड़ताल में शामिल सरकारी व अर्धसरकारी कर्मचारियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सुमंत भांगे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 14 मार्च से हड़ताल में भाग लेने वाले शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

बृहन्मुंबई राज्य सरकार कर्मचारी संघ और राज्य सरकार कर्मचारी केंद्रीय संघ, महाराष्ट्र ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में 14 मार्च, 2023 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सरकार को नोटिस दिया है। इस हड़ताल में राज्य सरकार कर्मचारी केन्द्रीय संघ, महाराष्ट्र, राज्य सरकार-अर्द्धशासकीय, शिक्षक-अध्यापक कर्मचारी संघ समन्वय समिति, महाराष्ट्र भाग ले रहे हैं। इस हड़ताल में राज्य सरकार और अर्धसरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकार-अर्ध-सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा आहूत हड़ताल अवैध है। इसलिए इस हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की 'नो वर्क नो पे' की नीति का राज्य सरकार भी पालन कर रही है। सरकार ने इस संबंध में आज 13 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है। सभी सरकारी कर्मचारियों का ध्यान इस ओर खींचा जा रहा है।

सचिव भांगे ने कहा की  सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी हड़ताल वापस लें और सरकार के काम को बिना रुके उचित तरीके से सरकार के सामने रखें ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो।

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