संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए उच्च न्यायालय ने समिति गठित की

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहेब भोसले की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया आदेश

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंकाद की पीठ ने 1995 में दायर एक अवमानना याचिका पर पारित किया, जिसमें उद्यान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा, "वर्तमान स्थिति को देखते हुए और मुंबई तथा ठाणे शहरों के SGNP  संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, हमने विद्वान महाधिवक्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और इस मामले में उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं से इस प्रक्रिया को सुगम बनाने और पार्क के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। सुझावों के आधार पर, हम एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करना आवश्यक समझते हैं," न्यायालय ने स्पष्ट किया।

समिति के अन्य सदस्य

1. नितिन करीर, पूर्व मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य;

2. सुबोध कुमार जायसवाल, पूर्व पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य; और

3. अनीता पाटिल, वन संरक्षक एवं निदेशक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसएनजीपी), बोरीवली

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए

(i) आगे अतिक्रमण को रोकने के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं पर चारदीवारी का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करना;

(ii) न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु उपाय सुझाना और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य उपाय सुझाना;

(iii) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से बेदखल किए जा सकने वाले अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास हेतु पुनर्वास फ्लैटों की पहचान करना, पुनर्वास फ्लैटों के निर्माण और वित्तपोषण हेतु उपाय सुझाना;

(iv) पुनर्वास फ्लैटों के निर्माण हेतु भूमि की पहचान हेतु सभी संबंधित संस्थाओं से सुझाव प्राप्त करना,

(v) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से अतिक्रमण हटाना,

(vi) उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न संबंधित अंतरिम आवेदनों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा दायर एक आवेदन भी शामिल है, की जाँच करना और आवश्यक पक्षों को सुनने के बाद, प्रत्येक लंबित अंतरिम आवेदन पर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

राज्य सरकार को समिति को सहयोग और समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश 

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को समिति को सहयोग और समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार को समिति को कार्यालय स्थान, वाहन, सचिवालय और पुलिस सहायता तथा अन्य बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

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