Budget 2026 - वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। घोषणा की गई है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।मिडिल क्लास और सैलरी पाने वाले लोगों का ध्यान इस बात पर था कि क्या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन बढ़ाएंगी।(Income Tax Slabs Budget 2026 Live Updates No changes in income tax rates, slabs for FY 2026 and 27)

हालांकि, निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।

2026-27 में इनकम टैक्स का टैक्स स्लैब(नई व्यवस्था)

  • 4 लाख तक: टैक्स-फ्री
  • 4 से 8 लाख: 5 परसेंट
  • 8 से 12 लाख: 10 परसेंट
  • 12 से 16 लाख: 15 परसेंट
  • 16 से 20 लाख: 20 परसेंट
  • 20 से 24 लाख: 25 परसेंट
  • 24 लाख से ज़्यादा: 30 परसेंट

2026-27 में टैक्स स्लैब (पुरानी व्यवस्था)

  • 2.5 लाख: टैक्स फ्री
  • 2.5 लाख से 5 लाख: 5 परसेंट
  • 5 लाख से 10 लाख: 20 परसेंट
  • 10 लाख से ज़्यादा: 30 परसेंट

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