मुंबई में तीन फरवरी तक जमावबंदी

शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी, मानव जीवन (Mumbai news) और संपत्ति के गंभीर नुकसान से बचने के लिए 3 फरवरी तक मुंबई क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों की आवाजाही और अवैध जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।पुलिस उपायुक्त (अभियान) विशाल ठाकुर ने इसकी जानकारी दी।

इस आदेश के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का कोई भी जमावड़ा, किसी भी व्यक्ति का कोई भी जुलूस और किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र, संगीत बैंड और पटाखे फोड़ने के साथ-साथ ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित है।  आदेश का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से यह भी सूचित किया गया है कि अंतिम संस्कार, विवाह समारोह, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, सिनेमा हॉल, थिएटर, कोर्ट, स्कूल, दुकानों, कारखानों, व्यवसायों   को इससे बाहर रखा गया है।

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