महाराष्ट्र सरकार ने मछुआरों के लिए मौसमी बचाव के उपायों और सुरक्षा सावधानियों के तहत, 1 जून से 31 जुलाई, 2026 तक अपने समुद्री पानी में मानसून में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है।फिशरीज़ डिपार्टमेंट के आदेश के अनुसार, इस समय के दौरान महाराष्ट्र के समुद्र तट के 12 नॉटिकल मील के अंदर मशीन वाले और मोटर वाले मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के चलने पर रोक है। यह रोक महाराष्ट्र मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट (अमेंडमेंट) 2021 के तहत लागू की गई है और पूरे राज्य के समुद्र तट पर लागू होती है। (Maharashtra Announces Monsoon Fishing Ban from June 1 to July 31)
मछली पकड़ना खतरनाक
अधिकारियों ने कहा कि यह रोक मानसून के मौसम में तेज़ हवाओं, भारी बारिश और ऊँची लहरों के कारण खराब समुद्री हालात के कारण लागू की जाती है, जिससे मछली पकड़ना खतरनाक हो जाता है। यह समय मछलियों की आबादी को ब्रीड करने और फिर से बनने का भी मौका देता है, जिससे लंबे समय तक समुद्री सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है।
सख्त कार्रवाई
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रोक का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तटीय सुरक्षा एजेंसियां और फिशरीज़ डिपार्टमेंट रोक के समय के दौरान पालन पक्का करने के लिए समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखेंगे।फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने सभी मछुआरों, नाव मालिकों और क्रू मेंबर्स से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें और बैन के समय में रोक वाले पानी में जाने से बचें।
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