महाराष्ट्र- FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस रद्द किया

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुलुंड के लिए जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson)  संयंत्रे के बेबी पाउडर के विनिर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है और कंपनी को उत्पाद को बाजार से वापस लेने के लिए कहा है। कोलकाता में रेफरल सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी पर सहमति के बाद निर्णय लिया गया था। महाराष्ट्र एफडीए की 2019 की रिपोर्ट के साथ, उत्पाद को उप-मानक घोषित किया।

पीएच दिशानिर्देशों के अनुसार 'मानक गुणवत्ता के नहीं

2019 में, राज्य एफडीए ने गुणवत्ता के लिए पुणे और नासिक से उत्पाद के नमूनों की जाँच की और उन्हें शिशुओं के लिए सरकार के परीक्षण पीएच दिशानिर्देशों के अनुसार 'मानक गुणवत्ता के नहीं' घोषित किया।

एफडीए ने फर्म को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (1940) और नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाए। इसने बाजार से उत्पाद स्टॉक को वापस बुलाने के निर्देश भी जारी किए थे। कंपनी ने सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इसे अदालत में चुनौती दी, जिसमें कोलकाता में रेफरल सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में नमूने भेजने की मांग की गई थी।

सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन के दावों का भी खंडन किया कि पीएच मान उपभोक्ता के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा महाराष्ट्र में एक सुविधा में कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण के लाइसेंस को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में सरकार ने एक हलफनामा दायर किया।

याचिका का विरोध करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के सहायक आयुक्त द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि अगर यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों को लागू करने में विफल रहता है, तो यह उसकी ओर से एक बड़ी विफलता होगी  लोगों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित होगा।    आगे कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन, अपने बेबी पाउडर की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना उसके अंतिम उपयोग तक, मानदंडों के अनुसार बिक्री के लिए उत्पादों का निर्माण नहीं कर सकता है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर को रखी है।

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