महाराष्ट्र: होटल, मॉल सहित अन्य संस्थानों के खुले रहने की अवधि बढ़ाई गई

महाराष्ट्र (Maharashtra) में लगातार कम हो रहे केसों को देखते हुए सरकार की तरफ से राज्य भर में कोरोना वायरस (coronavirus) प्रतिबंधों में कई तरह की ढील देने की घोषणा की गई है। ये नए नियम 15 अगस्त से प्रभावी होंगे। नए नियम के मुताबिक होटल और रेस्तरां अब अधिक देर तक खुले रहेंगे।

पहले राज्य भर में होटल और रेस्तरां (hotel and restorent) को केवल शाम 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी, लेकिन संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार अब इसे बढ़ा कर रात 10 बजे तक कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) ने कहा कि, नए दिशानिर्देश शॉपिंग मॉल (shopping mall) को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति देंगे। टोपे ने स्पष्ट किया कि मॉल में प्रवेश उन व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने अपने COVID-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं।

यही नियम मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है। राज्य सरकार ने कहा, “कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना है, दूसरी खुराक लगवाने के 14 दिनों के बाद ही काम करने की अनुमति है।”

शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों को विशेष रूप से जो कस्टमर हैंडल करते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंस (social distance) मानदंडों का पालन करते टीकाकरण के दोनों डोज अनिवार्य किया गया है।

क्या है नए नियम

  • पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति। नियम का उल्लंघन करने पर 500 का जुर्माना और गैर-टीकाकृत यात्रियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई।
  • अब सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता से चलेंगे।
  • जिम, योगा सेंटर, सैलून, स्पा 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक शुरू रह सकते हैं।
  • अगर खुले में शादी होती है तो 200 लोगों की सीमा, और हॉल में शादी होती है तो केवल 50 फीसदी ही लोगों की उपस्थिति।
  • हालांकि इस नए एसओपी के अनुसार पूजा स्थलों के साथ-साथ ड्रामा/सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन भविष्य में इस नियम को बदला भी जा सकता है।
  • रेस्तरां और होटल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक जारी रह सकेंगे।
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