महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि अगर रेस्टोरेंट और बार बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही कानून में बदलाव लाया जाएगा।
ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस देने के लिए नियमों में बदलाव किया
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा में दखल देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने डांस बार पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया था। हालांकि, यह सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया और इसे गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया गया। बाद में, बार को ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया।
नियमों के उल्लंघन की शिकायतें
मुख्यमंत्री ने कहा, “कोर्ट ने महिलाओं को बार में काम करने की इजाज़त दी और हमने नियम और सख्त कर दिए हैं। फिर भी, पनवेल (नई मुंबई) जैसे इलाकों से नियमों के उल्लंघन की शिकायतें आ रही हैं।”उन्होंने आगे कहा, “हम तीन से चार सुनवाई करेंगे और सज़ा देने वाली कार्रवाई करेंगे; हालांकि, अगर बार-बार गलती पाई जाती है, तो ऑर्केस्ट्रा बार का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए बिल मौजूदा या अगले सेशन में पेश किया जाएगा।”
फडणवीस ने कहा कि सरकार डांस बार को पूरी तरह से बंद करना चाहती थी। लेकिन जब बार मालिकों ने ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस मांगे, तो उन्हें सख्त नियमों के साथ इजाज़त दे दी गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि उल्लंघन की शिकायतें जारी हैं।
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