महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने मंगलवार, 14 अप्रैल को घोषणा की कि 1 मई, 2026 से राज्य के सभी लाइसेंस वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी ज़रूरी होगी।यह नियम 1 मई से लागू होगा, जिसे महाराष्ट्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है।(Marathi Language Mandatory For Taxi, Auto Drivers Across Maharashtra from May 1)
स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव
एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 59 रीजनल और सब-रीजनल ऑफिस के ज़रिए एक स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव चलाएगा।
अधिकारी चेक करेंगे कि ड्राइवर मराठी पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं। जो लोग यह ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं।