मराठी साइन बोर्ड - मुंबई में मंगलवार शाम तक 176 दुकानों पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई  (Mumbai) में दुकानों पर मोटे अक्षरों में मराठी बोर्ड (marathi sign board)  लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत बीएमसी  (BMC) ने मंगलवार को 176 दुकानों ( BMC took action against 176 shops) पर कार्रवाई की।  (Marathi sign boards Action on 176 shops in Mumbai till Tuesday evening)

देवनागरी लिपि में बोल्ड नेमप्लेट

मुंबई में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी भाषा, देवनागरी लिपि में बोल्ड नेमप्लेट लगाने के संबंध में नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल Municipal Corporation Commissioner Iqbal Singh Chahal) ने एक व्यापक बैठक की। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। अपर नगर आयुक्त (नगर) डॉ.अश्विनी जोशी और उपायुक्त संजोग कबरे के मार्गदर्शन में दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए 24 संभाग स्तरीय टीमों का गठन किया गया है। 

25 नवंबर की डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक दुकानों और प्रतिष्ठानों की नेमप्लेट को मोटे अक्षरों में मराठी देवनागरी लिपि में लगाने के लिए दो महीने की समयसीमा दी गई थी।  यह अवधि 25 नवंबर को समाप्त हो गयी। इसलिए कार्रवाई के कदम उठाए गए। मंगलवार को  एक ही दिन में 3 हजार 269 दुकानों और प्रतिष्ठानों में जाकर मराठी नेमप्लेट का निरीक्षण किया गया।

3 हजार 93 प्रतिष्ठानों पर नेमप्लेट लगे मिले। दूसरी ओर, 176 दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी में नेमप्लेट नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।  साथ ही बीएमसी ने चेतावनी दी है कि आगे से बोर्ड लगाने पर प्रति व्यक्ति 2000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी पढ़े-  महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे तक बारिश की संभावना

अगली खबर
अन्य न्यूज़