आम लोग लोकल ट्रेन से यात्रा कब करेंगे? मंगलवार को होगा फैसला

मुंबई (Mumbai) की लोकल ट्रेन (local train) में आम लोगों को भी यात्रा करने की अनुमति की मांग कर रहे यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। इस संबंध में यानी आम लोगों के लिए भी रेल सेवा शुरू करने का निर्णय अगले मंगलवार तक लिया जाएगा। कोर्ट में इस बारे में हो रही सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी (advocate general ashutosh kumbhkoni) ने यह जानकारी उच्च न्यायालय को दी।

लोकल ट्रेन में यात्रा करने को लेकर वकीलों को अनुमति देने संबंधी एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) में दाखिल की गई है। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि, सिर्फ वकीलों को ही क्यों, सभी को क्यों नहीं? 

इस याचिका पर शुक्रवार को भी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता से आम जनता के लिए भी लोकल ट्रेन से यात्रा करने संबंधी अनुमति देने के बारे में पूछा था? जिस पर महाधिवक्ता ने मंगलवार को इस बारे में निर्णय लेने की बात कही।

स्थानीय यात्रा पर न्याय की प्रशासनिक समिति ने हाल ही में बार एसोसिएशन के साथ मुलाकात की।  उस समय, एक या चार दिन में आम जनता के लिए स्थानीय यात्रा का निर्णय लिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल का ध्यान आकर्षित किया। महाधिवक्ता ने कहा कि, मंगलवार को अदालत की समय सीमा समाप्त होने तक इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस मामले को बुधवार को सुना जाए।

बता दें कि, वकीलों को अभी भी शाम 4 से 7 बजे के बीच लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उदय वारुंजिकर ने अदालत को बताया कि, वकीलों को वापसी टिकट के साथ-साथ मासिक पास भी नहीं दिया जाता है। जबकि जिन्हें रिटर्न्स टिकट मिलता है तो वे पीक आवर्स में यात्रा करते हैं।

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