मुंबई - पतंग महोत्सव में नायलॉन के मांझे पर 10 फरवरी तक रोक

बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (Mumbai police) विशाल ठाकुर ने आदेश दिया है कि बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 10 फरवरी, 2023 तक पतंग महोत्सव (Kite mahotsav) के दौरान प्लास्टिक या ऐसी किसी भी कृत्रिम सामग्री से बने नायलॉन (Nylon)मांझे के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 यह देखा गया है कि प्लास्टिक या इसी तरह की सिंथेटिक सामग्री से बने नायलॉन के जाल हर साल पतंगबाजी के त्योहारों पर मनुष्यों और पक्षियों को चोट पहुँचाते हैं और ऐसी चोटें अक्सर घातक होती हैं।

 यह आदेश 10 फरवरी, 2023 तक लागू रहेगा। बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने आदेश दिया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

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