वाहनों के आने जाने के लिए ई-पास की कोई आवश्यकता नहीं है- महाराष्ट्र डीजीपी

(Representational Image)
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राज्य में कोरोना वायरस (coronavirus)के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू (curfew) के दौरान वाहनों की आवाजाही पर महाराष्ट्र के प्रभारी डीजीपी संजय पांडे (maharashtra dgp sanjay panday) ने कहा कि, वाहनों को ई-पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि, कर्फ्यू में उन्हीं वाहनों को छूट दिया गया है जो आपातकालीन सेवाओं में शामिल हैं और जो निजी वाहन वैध कारण से बाहर से आते हैं उन्हें भी प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

उन्होंने कहा, 'हमने सरकार से अनुरोध किया था कि वे ई-पास प्रणाली को लागू न करें। इसलिए, यात्रा के लिए ई-पास की कोई आवश्यकता नहीं है।'

महानिदेशक ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद यह पहली बार है कि, वे मीडिया को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि उन्हें पिछले सप्ताह ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

पिछले साल जब लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया था तो राज्य से बाहर जाने या आने के लिए लोगों को वाहनों में यात्रा के लिए ई-पास ले जाना आवश्यक था।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक या आपातकालीन कार्य के दौरान वैध कारणों के साथ सड़क पर आता है, तो पुलिस को दंड देेनेे या लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

उन्होंने कहा, पुलिस और सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं। हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है और उन्हें केवल घर पर ही रहना है।

उन्होंने कहा कि जिन्हें काम करने की अनुमति मिली है उन्हें अपने साथ अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए मान्य पत्र, आईडी कार्ड रखना चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की लगभग 22 कंपनियां आवश्यकता पड़ने पर तैनात की जाएंगी।

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