मुंबई और ठाणे के राशन क्षेत्रों में अनाथों को प्राथमिकता वाले राशन कार्ड देने की कार्यवाही चल रही है। इस संबंध में सरकार के 23 जून, 2021 के निर्णय के अनुसार अनाथों को राशन कार्ड वितरित करने का रणनीतिक निर्णय लिया गया है।
अनाथ बच्चो को भी मिलेगा राशन कार्ड
सरकार के निर्णय के अनुसार अनाथों को 28 वर्ष की आयु तक अस्थाई पीला (बीपीएल) राशन कार्ड वितरित कर प्राथमिकता परिवार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी अनाथ प्रमाण पत्र या माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र अनाथ होने का प्रमाण माना जाएगा। सरकार के फैसले में अन्य शर्तें पूरी करने वाले अनाथ बच्चों को विभाग ने राशन कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं या कोई शिकायत है, तो कृपया हेल्पलाइन नंबर: 022-22852814 (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे) ई-मेल नंबर: dycor.ho-mum@gov.in पर संपर्क करें। कैलाश पगारे ने इसे प्रेस के माध्यम से यह जानकारी दी।
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