पे ऐंड पार्क स्थल के पास गाड़ी लगाने पर देना पड़ेगा जुर्माना

आज से यानी की 1 जुलाई से अगर आप ने किसी भी पे एंड पार्क स्थल के बार जगह ना होने पर गाड़ी खड़ी को तो आपको 5000 से लेकर 10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।  पार्किंग स्थल की क्षमता के आधार पर बाहर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई तय होगी। यानी, यदि पार्किंग क्षमता कम है तो कुछ दूरी तक ही जुर्माना लगेगा। इन स्थलों पर बाइक खड़ी करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।

कार के लिए दोगुना होगा जुर्माना

कार के लिए यह जुर्माना 10,000 रुपये होगा। गाड़ी छुड़ाने में देरी पर प्रतिदिन का दंड अलग होगा। 30 दिन तक गाड़ी न छुड़ाने पर उसकी नीलामी बीएमसी कर देगी। मुंबई में 26 पार्किंग लॉट हैं, जिन्हें बिल्डरों ने बीएमसी को सुपुर्द किया है।

 इनके आसपास गाड़ी खड़ी करने वालों पर जुर्माना लगेगा। हालांकि, यह नियम किसी भी पे ऐंड पार्क स्थल के पास गाड़ी खड़ी करने वालों पर लागू होगा। 

सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े

महानगर गैस लिमिटेड ने सोमवार से मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ा दी हैं। सीएनजी की दर प्रति. किलोग्राम 42 पैसे और पीएनजी की दर प्रति यूनिट 26 पैसे बढ़ाई गई है। 

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