Covid-19 संक्रमण के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं और जिनके परिवार वाले या रिश्तेदार उनकी देखभाल करने को तैयार नहीं हैं, उन्हें अनाथालयों में रखा गया है। अभी अनाथालयों में 21 साल तक रहने की सुविधा है। इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव तुरंत पेश किया जाए, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने निर्देश दिया।(Proposal to allow children to stay in orphanages up to 23 years Minister Aditi Tatkare)
कोरोना संक्रमण के कारण माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के नाम पर 5-5 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लागू करने की समीक्षा के लिए मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। वह उस समय बोल रही थीं। इस मौके पर विभाग के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के कुल 874 योग्य बच्चों के नाम पर 5-5 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है। साथ ही, 21 साल पूरे कर चुके 103 लाभार्थी बच्चों को फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम बांटी गई है। हालांकि, 21 साल बाद भी इन बच्चों को 23 साल तक चिल्ड्रन होम में रहने की सुविधा देने को लेकर सरकार पॉजिटिव है और इसके लिए तुरंत जरूरी प्रपोजल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से Covid-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों और जिनकी देखभाल रिश्तेदार नहीं कर सकते, उनके लिए चाइल्डकेयर स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम के तहत योग्य बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है।
अभी राज्य में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए नौ तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं, जिनमें ओपन शेल्टर, ऑब्ज़र्वेशन होम, स्पेशल होम, सेफ़ जगह, चिल्ड्रन होम, HIV इन्फ़ेक्टेड बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम, स्पेशल एडॉप्शन होम और केयर होम शामिल हैं और राज्य में इनकी संख्या 545 है। इनमें से 63 सरकारी और 482 वॉलंटरी संस्थाएं काम कर रही हैं।
जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) सिस्टम के मुताबिक, छह साल से ज़्यादा उम्र के जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है, उन्हें चिल्ड्रन होम में भर्ती कराया जाता है, जबकि छह साल से कम उम्र के बच्चों को स्पेशल एडॉप्शन होम में भर्ती कराया जाता है। मीटिंग में इन संस्थाओं के कामकाज का भी रिव्यू किया गया।
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