अब गलत तरिके से गाड़ी चलाने पर होगी FIR

पुलिस के आवाहन करने के बाद और शहर में अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी लगाने के बाद भी अभी भी कई लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे है। लिहाजा अब ट्रैफिक पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरु किया है जो रेड सिग्नल तोड़ते है या फिर गलत जगह पार्किग करते है।

1 अक्टूबर को शुरू हुई प्रैक्टिस

1 अक्टूबर को शुरू हुई प्रैक्टिस ने आईपीसी की धारा 283 के तहत 40 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अवैध पार्किंग, गलत ड्राइविंग , गलत पार्किंग जैसे कई कानूनों का पालन ना करनेवालों पर ट्रैफिक पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज करना शुरु कर दिया है।

आंकड़े बताते हैं कि हर 40 मिनट में महाराष्ट्र में एक दुर्घटना होती है। पिछले हफ्ते एक पायलट परियोजना के रूप में 5 बजे से 9 बजे के बीच तीन-पहिया वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन को सीमित करने का नोटिस जारी किया था। तीन-पहिया वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी और उनकी कम गति के चलते यह कदम उठाया गया है।

24.49 प्रतिशत वसूला जुर्माना

2018 में विभाग ई-चालानों के माध्यम से जारी कुल जुर्माना का केवल 24.49 प्रतिशत वसूलने में कामयाब रहा है।18 अक्टूबर तक, विभाग ने 22.85 लाख ई-टिकट जारी किए हैं, जो 110 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि है। इनमें से, शहर यातायात पुलिस ने 5.5 लाख ई-टिकट साफ़ करने में कामयाब रहा है, जिससे 20.14 करोड़ रुपये जुर्माना ही वसूला गया।

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